चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यात्रा से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल Https://Www.Newdelhiairport.In पर स्वैघोषणा पत्र जमा करना होगा। उनको पोर्टल पर यह स्व-घोषणा भी देनी होगी कि वह 14 दिनों के अनिवार्य एकांतवास अर्थात अपने खर्च पर 7 दिनों का संस्थागत एकांतवास जिसके बाद स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की शर्त पर 7 दिनों का घरेलू एकांतवास की पालना करेंगे।
ये कर सकते हैं घरेलू एकांतवास
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ मानसिक परेशानी के ठोस कारणों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मौत होने, गंभीर बीमारी और 10 साल या इससे कम उम्र वाले बच्चों के माँ-बाप के लिए 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा होगी। अगर वह इस तरह की छूट चाहते हैं, तो उनको यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल Https://Www.Mohfw.Gov.In/Pdf/ Revisedtestingguidelines.Pdf पर उपलब्ध आईसीएमआर प्रोटोकोल के अनुसार की जाएगी और अगर वह पॉजि़टिव पाए जाते हैं तो डॉक्टरी जांच की जाएगी। अगर उनमें लक्षण नहीं पाए जाते या बहुत कम लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको जैसे उचित लगे कोविड या घरेलू एकांतवास की आज्ञा दी जाएगी। जिन यात्रियों में हलके या गंभीर लक्षण पाए जाते हैं, उनको समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं में दाखि़ल किया जाएगा और दिए प्रोटोकोल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जो यात्री नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको ख़ुद को घरेलू एकांतवास और 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की सलाह दी जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर उनको जि़ला निगरानी अधिकारी या स्टेट / नेशनल कॉल सैंटर (104 /1075) पर सूचित करना होगा।

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